सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को डीजल का पैसा देगी सरकार

Share Product प्रकाशित - 29 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को डीजल का पैसा देगी सरकार

जानें, क्या है योजना और इससे कैसे उठाया जा सकता है लाभ

Diesel Subsidy Scheme : देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है तो किसी राज्य में बारिश नहीं होने के कारण फसलें सूखने के कगार पर हैं। इस बार कई राज्यों में मानसून की बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से यहां सूखे के जैसे हालत बन पड़े हैं। इसी बीच धान की रोपाई करने वाले किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए डीजल पंप (Diesel Pump) का इस्तेमाल करने वाले किसानों को डीजल पर सब्सिडी (subsidy on diesel) देने का फैसला किया है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Scheme) की शुरुआत कर दी गई है। जो किसान डीजल पंप का इस्तेमाल करके अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं, वे इसके लिए राज्य सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 

प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Scheme)  के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान इस योजना के तहत आवेदन करके डीजल का पैसा सरकार से वापस प्राप्त करके अपनी फसल उत्पादन लागत में कमी कर सकते हैं। बता दें कि राज्य में आधे से कम क्षेत्र में किसानों ने धान की बुवाई की है, वहीं अन्य किसान बुवाई कर रहे हैं, ऐसे में किसानों को डीजल पंप से सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ राज्य के किसान प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है डीजल सब्सिडी योजना 

राज्य सरकार की ओर से विशेषकर धान व जूट की खेती करने के वाले किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को डीजल पर प्रति लीटर 75 रुपए की दर से प्रति एकड़ प्रति सिंचाई सब्सिडी दी जाएगी। इसमें धान और जूट की फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 1500 रुपए होगा। वहीं अन्य खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा जो 2250 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। योजना के तहत एक किसान को 8 एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।   

किसानों को कैसे किया जाएगा डीजल सब्सिडी का भुगतान

राज्य के किसानों को डीजल सब्सिडी का भुगतान डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। जिलों में डीजल सब्सिडी की आवश्यकता का आकलन जिला पदाधिकारी की तरफ से कृषि टास्क फोर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके बाद ही अनुदान का वितरण किया जाएगा। राज्य के किसान 26 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

डीजल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

डीजल सब्सिडी योजना में आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू कर दी गई है। आवेदन के समय किसानों को कुछ प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। डीजल सब्सिडी योजना के तहत डीजल अनुदान के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Document) इस प्रकार से हैं-

  • किसान पंजीयन संख्या
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का आवास प्रमाण-पत्र
  • किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • डीजल विक्रेता से डीजल खरीद की रसीद
  • बैंक खाता पासबुक की कॉपी

महिंद्रा नोवो 605 डीआई सीआरडीआई

डीजल सब्सिडी योजना के तहत कैसे करें आवेदन

डीजल सब्सिडी योजना (Diesel Subsidy Scheme) का लाभ बिहार राज्य के किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए जो किसान नए हैं उन्हें सबसे पहले कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर 13 अंकों की डीबीटी (DBT) संख्या प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, वे अपनी किसान पंजीकरण संख्या के जरिये आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसान पंजीकरण और डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन  कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/indexHindi.html  पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र के जरिये  भी ऑनलाइन कर सकते हैं। डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन करते इन बातों का रखें ध्यान

  • किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता अथवा पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।
  • डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगी। रसीद 26 जुलाई से 30 अक्टूबर 2024 तक मान्य होगी।   
  • डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा तथा NPCI से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को बैंक खाता में राशि अंतरित नहीं हो पाएगी। आपका बैंक खाता आधार एवं NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
  • आवेदन में कृषक को तीन प्रकार स्वयं, बटाईदार, स्वयं + बटाईदार से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
  • स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ-साथ भूमि दस्तोवज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
  • बटाईदार की स्थिति में किसान खसरा न्ँब्श्र,, कुल सिंचित रकबा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तवेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल डीजल पावती अपनलोड करेंगे।
  • स्वयं+बटाईदार की स्थिति में किसान स्वयं के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ-साथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे। इसमें बटाईदार के लिए खसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्टि के साथ-साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कप्यूटराइज्ड अथवा डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।
  • किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण किया जाएगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा। 

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