प्रकाशित - 24 Aug 2024
किसानों को फसलों के सिंचाई कार्य में पानी की उपलब्धता बनाए रखने और वर्षा जल का संचय करने के लिए खेत में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को यह सब्सिडी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) के तहत संचालित राज्य योजना बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण के लिए अधिकतम एक लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाएगी। राज्य के जो किसान इस योजना के तहत अपने खेत में तालाब बनवाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने भी किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) के अंतर्गत संचालित बलराम तालाब योजना (Balram Talab Yojana) के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को तालाब निर्माण के लिए लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह लघु एवं सीमांत किसानों को भी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। किसान स्वयं तालाब खोद सकते हैं या मजदूरों, मशीनों का उपयोग करके तालाब खोद सकते हैं।
बलराम तालाब योजना के तहत तालाब निर्माण के संबंध में कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है।
राज्य के जो किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित बलराम तालाब योजना के तहत सब्सिडी पर तालाब का निर्माण कराना चाहते हैं, उसे इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Documents) इस प्रकार से हैं-
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इस योजना के तहत तालाब बनवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज्य के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-krishi Yantra Anudan Portal) की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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