खेत में तालाब व कुआं बनवाने पर मिलेगी 80-100 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 16 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

खेत में तालाब व कुआं बनवाने पर मिलेगी 80-100 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

इस समय देश में खरीफ फसलों (Kharif crops) का सीजन चल रहा है। मानसूनी बारिश की बढ़ती रफ्तार के साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई में भी तेजी आई है। खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या नहीं रहे, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से वर्षा जल का संचय करने हेतु किसानों को अपने खेत में तालाब व कुआं बनवाने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।

खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 80 से 100 तक प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सरकारी योजना 2024 (sarkari yojana 2024) के तहत सब्सिडी (subsidy) का लाभ लेकर अपने खेत में तालाब या कुएं का निर्माण कर सकते हैं।  

तालाब व कुआं बनवाने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत निजी भूमि पर सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण कराने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं सामुदायिक जमीन पर सिंचाई के लिए कुआं बनवाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा निजी भूमि पर जल संचयन के लिए तालाब और फार्म पौंड के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी।

किस आकार का बनवाना होगा कुआं व तालाब

योजना के तहत राज्य के किसानों को अपनी निजी जमीन यानी खेत पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई वाले कुआं बनवाना होगा। वहीं सामुदायिक अथवा सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के कुएं का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा निजी भूमि पर जल संचयन के लिए (150’X66’X10’) आकार के तालाब का निर्माण करवाना होगा। इसी प्रकार फार्म पौंड (100’X66’X10’) साइज का निर्माण कराना होगा।

कौन कर सकता है योजना में आवेदन

बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को अपने खेत में कुआं, तालाब व फार्म पौंड बनवाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना बिहार के 9 जिलों के लिए लागू की गई है। ऐसे में इस योजना का लाभ पटना, रोहतास, जमुई, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर और कैमूर के किसान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अन्य जिलों के किसान इसमें आवेदन के पात्र नहीं है।

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योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

योजना के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • भू-धारकता प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी) जो 1 जनवरी 2023 से पहले का न हो
  • समक्ष प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • जिस जगह कुआं या तालाब का निर्माण किया जाना है उस जगह का फोटो

योजना के तहत सब्सिडी पर कुआं, तालाब बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन

इस योजना के तहत जिलेवार और मदवार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उसी आधार पर पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत आवेदन शुरू हो चुके है और संबंधित जिले के किसान इस योजना के तहत 20 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। संबंधित जिले के किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको डीबीटी (DBT) पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है तो आपको पहले 13 अंकों की डीबीटी पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही आप योजना में आवेदन कर पाएंगे। किसान डीबीटी पंजीकरण संख्या (DBT Registration Number) के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि उपनिदेशक, भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शश्य) भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।  

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

डीबीटी पंजीकरण संख्या के लिए लिंक- dbtagriculture.bihar.gov.in
योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://bwds.bihar.gov.in

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