पपीते के साथ करें केले की खेती, सरकार दे रही है भारी ट्रेनिंग और सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 11 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

पपीते के साथ करें केले की खेती, सरकार दे रही है भारी ट्रेनिंग और सब्सिडी

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है ताकि वे आसानी से खेती का कार्य पूरा कर सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से किसानों को पपीता की खेती (Papaya Cultivation) के साथ ही केले की खेती (Banana Farming) पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं किसानों को पपीते के साथ केले की खेती की ट्रेनिंग की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में किसान सरकार की इस योजना के तहत पपीते और केले की खेती के लिए अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश में पपीते और केले की खेती को प्रोत्साहित करना है।

पपीते और केले की खेती के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given for papaya and banana cultivation)

राज्य सरकार की ओर से केले और पपीते की खेती (Banana and Papaya Cultivation) के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी  (Subsidy) दी जाएगी। इसमें केले की खेती के लिए दो किस्तों में सब्सिडी की राशि दी जाएगी। प्रथम वर्ष में 46,875 रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 15,625 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ (4 हैक्टेयर) के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार पपीते की खेती के लिए अनुदान की राशि पहले वर्ष में 33,750 रुपए और दूसरे वर्ष में 11,250 रुपए दी जाएगी।

कौन कर सकता है योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन (Who can apply for subsidy in the scheme)

केले के लिए 15 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं जिसमें अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, शेखपुरा शामिल हैं। पपीते की खेती के लिए सब्सिडी हेतु सभी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत किसानों को दिया जाएगा। बता दें कि रैयत किसान वे होते हैं जो स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं। जबकि गैर रैयत किसान, रैयत किसान की भूमि पर खेती करते हैं।

किसानों को मिलेगी केले व पपीते की खेती की ट्रेनिंग-

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के किसानों को केले व पपीते की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान अच्छे तरीके से केले ओर पपीते की खेती कर उससे लाभ प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं केला और पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सलाहकार खेतों का दौरा करेंगे और किसान को केला और पपीता की बेहतर पैदावार प्राप्त करने के संबंध में सलाह देंगे। एक जिला एक उत्पाद के तहत गोपालगंज में पपीते की खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ विभाग की ओर से केले की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

योजना के तहत आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply under the scheme)

यदि आप बिहार के किसान है तो आप उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की मुख्यमंत्री बागवानी मिशन तहत केले व पपीते की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान पंजीकरण संख्या
  • भूमि का एलपीसी प्रमाण-पत्र
  • नवीनतम भूमि रसीद
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का बैंक खाता विवरण
  • किसान का आधार कार्ड

केला व पपीते की खेती पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन (Where to apply for subsidy on banana and papaya cultivation)

केले व पपीते की खेती के लिए बिहार राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन (online application) कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/Home.aspx पर जाना होगा। आवेदन से पहले जिन किसानों के पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो उन्हें पहले बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवा कर पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। इसके बाद किसान उद्यान विभाग (Department of horticulture) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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