सौर ऊर्जा से चलेंगे कोल्ड स्टोरेज, मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 21 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सौर ऊर्जा से चलेंगे कोल्ड स्टोरेज, मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

फल, फूल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। अब लंबे समय तक कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने वाले कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इस तरह के सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज को बनवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। यह सब्सिडी बागवानी विकास कार्यक्रम (Horticulture Development Programme) के तहत दी जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार 28 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऐसे में राज्य के जो किसान इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर सोलर कोल्ड स्टोरेज (solar cold storage) का निर्माण करना चाहते हैं, वे इसमें आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सोलर पैनल लगवाने वालों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोल्ड स्टोरेज को अपनी भंडारण क्षमता घटानी होगी। भंडारण दर में 25 प्रतिशत कमी करने पर सरकार की ओर से सोलर प्लेट योजना में 50 प्रतिशत या 17.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में पहले से संचालित 50 कोल्ड स्टोरेज को महंगी बिजली से राहत देने के लिए सोलर पैनल के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिये बिजली पर निर्भरता कम करने कर भंडारण खर्च में कमी लाई जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission) के तहत लाभार्थी को अधिकतम 35 लाख रुपए की लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 17.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

दो प्रकार के कोल्ड स्टोरेज पर दी जाएगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से दो तरह के सोलर कोल्ड स्टोरेज (solar cold storage) पर सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें टाइप-1 सोलर कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 8 हजार रुपए मीट्रिक टन रखी गई है जिसकी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता अधिकतम 5 हजार मीट्रिक टन होगी। वहीं टाइप-2 की इकाई लागत 10 हजार रुपए मीट्रिक टन रखी गई है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 हजार मीट्रिक टन होगी। इन दोनों प्रकार के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक जिले में इच्छुक लाभार्थियों को मांग के अनुसार टाइप-1 या टाइप-2 कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

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टाइप-1 और टाइप-2 कोल्ड स्टोरेज में क्या है अंतर-

आमतौर पर टाइप-1 कोल्ड स्टोरेज का उपयोग एक ही वस्तु के भंडारण के लिए किया जाता है, यह मौसमी आधार पर संचालित होता है। जबकि टाइप-2 कोल्ड स्टोरेज का उपयोग पूरे साल किया जाता है। इसके साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और उत्पादों को स्टोर किया जा सकता है।

सौर कोल्ड स्टोरेज के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

सौर कोल्ड स्टोरेज के लिए रजिस्ट्रेशन या आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदक का पैन कार्ड
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज आदि।

कैसे करें सौर कोल्ड स्टोरेज के लिए आवेदन

यदि आप बिहार के है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस योजना का लाभ राज्य के 12 जिलों को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल तथा शिवहर शामिल हैं। इन जिलों में राज्य सरकार नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि आप भी इस जिले से हैं और सौर कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप उद्यान विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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